आज के प्रतिस्पर्धी दौर में, शिक्षा पूरी करने के बाद भी बेरोजगार युवाओं के सामने रोजगार पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी चुनौती का समाधान करने और युवाओं को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का आधिकारिक नाम “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” है, लेकिन युवाओं के प्रति सरकार के स्नेहिल रवैये को दर्शाते हुए इसे “माझा लाडका भाऊ योजना” नाम से भी जाना जाता है। 17 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
यह योजना सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए व्यावहारिक कार्य अनुभव (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग) भी प्रदान करती है। प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखते हुए, यह योजना महाराष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
योजना का सारांश (एक नजर में)
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (माझा लाडका भाऊ योजना) |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| घोषणा तिथि | 17 जुलाई 2024 |
| लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
| आयु सीमा | 18 से 35 वर्ष |
| प्रमुख लाभ | 6 माह का कार्य प्रशिक्षण + मासिक वजीफा |
| वजीफा राशि | 12वीं पास: ₹6,000, ITI/डिप्लोमा: ₹8,000, स्नातक/पोस्ट ग्रेजुएट: ₹10,000 |
| प्रशिक्षण अवधि | 6 महीने |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (महास्वयं पोर्टल) |
योजना का उद्देश्य
इस योजना को केवल वित्तीय सहायता देने के बजाय एक होलिस्टिक (समग्र) दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
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राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
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युवाओं को औद्योगिक वातावरण में व्यावहारिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) देकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना।
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उद्योगों तथा स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे उन्हें अनुभवी लोगों की तलाश न करनी पड़े।
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प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
1. निवास संबंधी शर्त:
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आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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उसके पास महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) होना आवश्यक है।
2. आयु सीमा:
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आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. शैक्षणिक योग्यता:
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आवेदक ने न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर
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ITI, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री धारक हो।
4. रोजगार की स्थिति:
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आवेदक वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए।
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जो विद्यार्थी वर्तमान में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित हैं या पूर्णकालिक नौकरी में हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी तैयार रखनी होगी:
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पहचान एवं निवास प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या महाराष्ट्र का अधिवास प्रमाण पत्र।
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शैक्षणिक प्रमाणपत्र: 10वीं, 12वीं की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र। ITI, डिप्लोमा, स्नातक या परास्नातक के प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हों)।
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बैंक विवरण: बैंक खाते की पासबुक का पहला पृष्ठ या चेकबुक, जिसमें खाता नंबर और IFSC कोड स्पष्ट दिखाई दे।
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अन्य: पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र भी।
आवेदन कैसे करें? (ऑनलाइन प्रक्रिया)
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इन चरणों का पालन करें:
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महास्वयं पोर्टल पर पंजीकरण:
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सबसे पहले “rojgar.mahaswayam.gov.in“ पर जाएं।
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होमपेज पर “Jobseeker (रोजगार खोजने वाले)” के लिए “New User Registration” का विकल्प चुनें।
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अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए सत्यापन करें।
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अब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।
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शैक्षणिक योग्यता और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें।
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आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ‘रजिस्टर’ करें। पंजीकरण सफल होने पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
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लॉगिन कर योजना के लिए आवेदन:
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अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से महास्वयं पोर्टल पर लॉगिन करें।
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डैशबोर्ड पर “Mukhyamantri Yuva Karyaprashikshan Yojana” (CMYKPY) या “Maza Ladka Bhau Yojana” खोजें।
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“Apply for Scheme” या “योजना के लिए आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
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खुले हुए आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और जमा कर दें।
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आवेदन पत्र का प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी सुरक्षित रख लें, भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: क्या यह योजना पूरे महाराष्ट्र में लागू है?
A: हां, “माझा लाडका भाऊ योजना” महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों में रहने वाले पात्र युवाओं के लिए लागू है। आवेदक के पास राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
Q2: क्या प्रशिक्षण के दौरान कंपनी या कारखाना बदला जा सकता है?
A: सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि (6 महीने) एक ही संस्थान में पूरी करने की सलाह दी जाती है ताकि पूरा अनुभव मिल सके। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में इस संबंध में नोडल विभाग से संपर्क करना उचित रहेगा।
Q3: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद क्या नौकरी पक्की मिलेगी?
A: यह योजना प्रशिक्षण एवं वजीफा देने तक सीमित है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नौकरी मिलना पक्का नहीं है, लेकिन इस दौरान अर्जित कौशल और अनुभव आपके रिज्यूमे को मजबूत बनाता है, जिससे भविष्य में रोजगार पाने के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।
Q4: क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होता है?
A: नहीं, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। आधिकारिक महास्वयं पोर्टल के अलावा किसी अन्य वेबसाइट या एजेंट पर निर्भर न रहें और किसी को भी पैसे न दें।
Q5: वजीफे की राशि सीधे बैंक खाते में कब तक मिलती रहेगी?
A: वजीफा केवल 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि तक ही दिया जाएगा। यह राशि सीधे आपके आधार से लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हर महीने जमा की जाएगी।
Q6: क्या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण की अवधि अलग-अलग हो सकती है?
A: योजना के मौजूदा प्रारूप के अनुसार, प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने निर्धारित है, जो सभी शैक्षणिक श्रेणियों (12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक) के लिए समान है। भिन्नता केवल मासिक वजीफे की राशि में है।
महाराष्ट्र सरकार की यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। यदि आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आवेदन करने में देरी न करें और अपने कौशल विकास की इस अनूठी यात्रा का हिस्सा बनें।
